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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रेलवे का बड़ा फैसला, अब काउंटर से आरक्षित टिकट पर भी मिलेगा 10 लाख तक का बीमा !

भारतीय रेलवे 27 अक्टूबर 2026 से आरक्षण काउंटर के पात्र टिकटों पर भी वैकल्पिक यात्रा बीमा देगा। इसके लिए प्रति यात्री 45 पैसे प्रीमियम देना होगा और अधिकतम ₹10 लाख तक का कवरेज मिलेगा।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रेलवे का बड़ा फैसला, अब काउंटर से आरक्षित टिकट पर भी मिलेगा 10 लाख तक का बीमा !

सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को निर्देश दिया था कि आरक्षण काउंटर से टिकट खरीदने वाले यात्रियों को भी ऑनलाइन टिकट बुक करने वाले यात्रियों की तरह बीमा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इसके बाद रेलवे बोर्ड ने 24 अक्टूबर को सभी जोनल रेलवे को 27 अक्टूबर से व्यवस्था लागू करने के लिए जरूरी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए।

इस बदलाव का उद्देश्य उन यात्रियों तक भी बीमा सुविधा पहुंचाना है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के बजाय रेलवे आरक्षण काउंटरों से टिकट खरीदते हैं। नई व्यवस्था के तहत पात्र यात्री टिकट बुक करते समय यात्रा बीमा का विकल्प चुन सकेंगे।

Railway Counter Ticket Insurance का कितना देना होगा प्रीमियम ?

आरक्षण काउंटर से टिकट खरीदने वाले पात्र यात्रियों को बीमा लेने के लिए प्रति यात्री 45 पैसे का प्रीमियम देना होगा। यह राशि टैक्स सहित है। बीमा लेने के इच्छुक यात्रियों को टिकट के भुगतान के साथ डिजिटल माध्यम से प्रीमियम देना होगा।

बीमा चुनने के लिए यात्री का मोबाइल नंबर और जरूरी जानकारी दर्ज करना भी आवश्यक होगा। पॉलिसी से संबंधित जानकारी पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी। काउंटर पर टिकट खरीदते समय यात्री को बीमा लेने या न लेने का विकल्प दिया जाएगा।

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Railway Travel Insurance में कितनी राशि का कवरेज मिलेगा?

IRCTC की मौजूदा यात्रा बीमा योजना के तहत दुर्घटना या पॉलिसी में शामिल अन्य घटनाओं के कारण होने वाले नुकसान के लिए अलग-अलग लाभ निर्धारित हैं। कवरेज की राशि नुकसान की प्रकृति और बीमा पॉलिसी की शर्तों पर निर्भर करती है।

बीमा का प्रकारअधिकतम कवरेज
स्थायी आंशिक विकलांगता₹7.5 लाख तक
मृत्यु₹10 लाख
स्थायी पूर्ण विकलांगता₹10 लाख
चोट के कारण अस्पताल में भर्ती होने का खर्च₹ 2 लाख तक
पार्थिव शरीर को ले जाने का खर्च₹10,000

ध्यान दें: ₹10 लाख अधिकतम कवरेज है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हर दुर्घटना में प्रत्येक यात्री को यह पूरी राशि मिलेगी। भुगतान संबंधित नुकसान, पात्रता और पॉलिसी की शर्तों के अनुसार किया जाएगा। IRCTC की बीमा शर्तें इसके लाभ और सीमाएं निर्धारित करती हैं।

Railway Ticket Insurance का कौन उठा सकता है लाभ?

यह सुविधा पात्र आरक्षित टिकट खरीदने वाले भारतीय नागरिकों के लिए है। बीमा लेने से पहले यात्रियों को अपनी टिकट की स्थिति और पॉलिसी की शर्तें जांचनी चाहिए।

• कन्फर्म टिकट: पात्रता की अन्य शर्तें पूरी होने पर बीमा लिया जा सकता है।
• आंशिक रूप से कन्फर्म टिकट: पॉलिसी की शर्तों के अनुसार पात्र हो सकता है।
• RAC टिकट: पात्रता की अन्य शर्तें पूरी होने पर बीमा का विकल्प उपलब्ध हो सकता है।
• जनरल या अनारक्षित टिकट: मौजूदा इस योजना में शामिल नहीं हैं।
• पांच साल से कम उम्र के बच्चे: बिना अलग सीट या बर्थ के यात्रा करने वाले बच्चे इस योजना के तहत पात्र नहीं हैं।
• 5 से 11 वर्ष के बच्चे: टिकट और लागू पॉलिसी की शर्तों के अनुसार बीमा के पात्र हो सकते हैं।

बीमा केवल उन्हीं घटनाओं और नुकसानों के लिए लागू होगा, जिन्हें संबंधित पॉलिसी में कवर किया गया है। इसलिए केवल टिकट खरीदना या ट्रेन में यात्रा करना अपने आप में बीमा लाभ की गारंटी नहीं है।

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IRCTC Travel Insurance Scheme: क्लेम कैसे मिलेगा?

बीमा के तहत दावा करने की प्रक्रिया संबंधित बीमा कंपनी की पॉलिसी और निर्धारित नियमों के अनुसार पूरी करनी होगी। दुर्घटना या कवर की गई घटना होने पर यात्री, नामित व्यक्ति या पात्र कानूनी वारिस को जरूरी दस्तावेजों के साथ बीमा कंपनी से संपर्क करना चाहिए।


क्लेम के लिए सामान्य तौर पर ये कदम उठाने होंगे

1. बीमा पॉलिसी और उसका नंबर प्राप्त करें।2. पॉलिसी में दिए गए आधिकारिक संपर्क माध्यम से संबंधित बीमा कंपनी से संपर्क करें।
3. बीमा कंपनी के निर्देशानुसार क्लेम फॉर्म और जरूरी दस्तावेज जमा करें।
4. कंपनी की जांच और पॉलिसी की शर्तों के आधार पर क्लेम का निपटारा होगा।

बीमा पॉलिसी जारी करने और क्लेम का निपटारा करने की जिम्मेदारी संबंधित बीमा कंपनी की होगी। यात्री या उसके परिजन को पॉलिसी में दिए गए आधिकारिक संपर्क माध्यम से ही दावा करना चाहिए। IRCTC की बीमा शर्तों के अनुसार, क्लेम से जुड़ा मामला यात्री और बीमा कंपनी के बीच होता है।

निष्कर्ष

27 अक्टूबर से आरक्षण काउंटरों पर यात्रा बीमा का विकल्प मिलने से पात्र यात्रियों को ऑनलाइन बुकिंग पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हालांकि, बीमा लेने से पहले इसकी शर्तें और कवरेज समझना जरूरी है, क्योंकि ₹10 लाख अधिकतम सीमा है, निश्चित भुगतान नहीं।

FAQ (Frequently Asked Questions):

रेलवे काउंटर टिकट पर बीमा सुविधा कब से मिलेगी?

यह सुविधा 27 अक्टूबर 2026 से पात्र आरक्षित टिकटों के लिए लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

रेलवे यात्रा बीमा का प्रीमियम कितना है ?

प्रीमियम प्रति यात्री 45 पैसे है, जिसमें टैक्स शामिल हैं।

क्या ₹10 लाख का बीमा सभी यात्रियों को मिलेगा?

नहीं। ₹10 लाख अधिकतम कवरेज है। वास्तविक भुगतान नुकसान की प्रकृति और पॉलिसी की शर्तों पर निर्भर करेगा।

क्या जनरल टिकट पर भी बीमा मिलेगा?

मौजूदा योजना के तहत जनरल या अनारक्षित टिकट पात्र नहीं हैं। यह सुविधा पात्र आरक्षित टिकटों के लिए है।

क्या यात्रा बीमा लेना अनिवार्य है?

यात्री के लिए बीमा चुनना वैकल्पिक है। रेलवे को सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन यात्री को बीमा लेने के लिए सहमति देनी होगी।

रेलवे यात्रा बीमा का क्लेम किससे करना होगा?

क्लेम संबंधित बीमा कंपनी के पास पॉलिसी में दिए गए आधिकारिक संपर्क माध्यम से करना होगा। भुगतान पॉलिसी की शर्तों और जांच के आधार पर होगा।

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